धमकियों ने लोगों में दहशत फैला दी है। हाल ही में, जयपुर के दो निजी स्कूलों और अलवर के मिनी सचिवालय को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की धमकियां कई बार दी जा चुकी हैं, जिससे प्रशासन और आम जनता दोनों चिंतित हैं। जयपुर और अलवर में बम की धमकियों से हड़कंप!
क्या हुआ?
जयपुर के मानसरोवर स्थित स्प्रिंगफील्ड स्कूल और शिवदासपुरा के एक अन्य स्कूल को सोमवार सुबह करीब 5:14 बजे एक ईमेल मिला, जिसमें बम होने और दोपहर 2:30 बजे से पहले फटने की धमकी दी गई थी। जैसे ही स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और स्कूल को खाली करा लिया गया। पुलिस की बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर पहुंची और घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने इस ईमेल को भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली है।
इसी तरह की एक घटना अलवर में भी हुई है। अलवर के मिनी सचिवालय को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह पिछले 6 महीनों में तीसरी बार है जब सचिवालय को इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले 15 अप्रैल और 14 मई को भी इसी तरह के ईमेल आए थे। प्रशासन ने तुरंत सचिवालय को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन यहां भी कोई बम नहीं मिला।
क्या कहता है कानून?
इस तरह की झूठी धमकियां देना एक गंभीर अपराध है, भले ही इसे मज़ाक में ही क्यों न किया गया हो। भारतीय कानून ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करता है, क्योंकि ये समाज में डर, घबराहट और अव्यवस्था फैलाते हैं।
आईपीसी की धारा 505(2): इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसी अफवाह या बयान फैलाता है, जिससे लोगों के बीच डर या घबराहट फैलती है, तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह एक गैर-जमानती अपराध है।
आईपीसी की धारा 507: अगर कोई व्यक्ति गुमनाम संचार (जैसे ईमेल या गुमनाम कॉल) के माध्यम से आपराधिक धमकी देता है, तो उसे 2 साल तक की अतिरिक्त जेल हो सकती है।
अन्य धाराएं: इसके अलावा, पुलिस जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर अन्य धाराएं, जैसे कि आपराधिक धमकी से संबंधित धारा 124, भी लगाई जा सकती हैं।
इन धमकियों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार जांच कर रहा है। पुलिस साइबर सेल के जरिए इन ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
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